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PAN Card:घर बैठे मिनटों में करें ऑनलाइन अप्लाई, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
पैन यानी परमानैंट अकाउंट नंबर (PAN) वह पहचान पत्र है जिसे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर टैक्सपेयर को जारी करता है। पैन नंबर के साथ किसी व्यक्ति की टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी एक साथ रहती है। इसके अलावा पैन कार्ड के सभी बैंक अकाउंट और जरूरी फाइनैंशल ट्रांजैक्शन से लिंक होने के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक साथ रिकॉर्ड मेन्टेन कर पाता है।
पैन ना केवल IT रिटर्न के लिए जरूरी है बल्कि कई जरूरी काम जैसे बैंक अकाउंट खोलने, लोन लेने, एफडी खोलने, इंश्योरेंस के लिए और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के लिए भी पैन जरूरी दस्तावेज है। इसके साथ ही टू-वीलर, 4-वीलर, घर, मकान, प्रॉपर्टी और महंगे गहने खरीदने-बेचने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपको पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया नहीं पता है तो हम आपकी मदद करेंगे। पैन के लिए TIN-FC और NSDL PAN सेंटर पर ऐप्लिकेशन सबमिट किया जा सकता है। आइये आपको बताते हैं कि नए पैन या फिर मौजूदा पैन में करेक्शन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं।
जानें पैन कार्ड अप्लाई करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
स्टेप 1: सबसे पहले TIN-NSDL की वेबसाइट पर जाएं और PAN सेक्शन में दिख रहे Services ऑप्शन पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक कर सीधें वेबसाइट पर जाएं।
\अब अपने मुताबिक, ऐप्लिकेशन टाइप का विकल्प चुनें। भारतीय नागरिकों को Form 49A चुनना होगा, अब कैटिगिरी, टाइटल, अपना नाम, जन्मतिथि और कॉन्टैक्ट डीटेल्स एंटर करें। इसके बाद Captcha कोड भरें और Submit बटन पर क्लिक करें। अब जेनरेट होने वाले टोकन नंबर को नोट कर लें और PAN ऐप्लिकेशन के लिए प्रोसीड करें।
स्टेप 2: अब आप एक पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल करके आपको अपने पैन कार्ड ऐप्लिकेशन के लिए डॉक्युमेंट्स सबमिट करने होंगे। आप e-KYC या फिर e-sign का इस्तेमाल करके डॉक्युमेंट्स को डिजिटली सबमिट कर सकते हैं, ई-साइन के जरिए स्कैन की गईं इमेजेज को सबमिट करें या फिर डॉक्युमेंट्स को फिजिकली भेजें। डॉक्युमेंट्स को सबमिट करने का तरीका चुनने के बाद, दिशा-निर्देशों को ठीक से पढ़ें और फॉर्म भरने के बाद Next बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब अगली स्टेप में आपको अपने इनकम की सोर्स, अड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फर्मेशन देना होगा। यूजर्स यहां अब तक फिल की गई इन्फर्मेशन को Save Draft करके रख सकते हैं।
स्टेप 4: अब आपको अपने AO (एसेसिंग ऑफिसर) की डीटेल एंटर करना होगा ताकि आपके टैक्स ज्यूरिसडिक्शन को एसेस किया जा सके। आपको सेम पेज पर ही अपनी जानकारी दिख जाएगा। डीटेल्स फिल करने के बाद Next पर क्लिक करें।
ऐप्लिकेशन को सबमिट करने और पेमेंट के बाद आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP एंटर करने पर आपको 15 डिजिट वाला एक्नोलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। इसके बाद इस रीसिप्ट को प्रिंट और साइन करके कूरियर या पोस्ट से अप्लाई करने के 15 दिन के भीतर NSDL ऑफिस भेजना होगा।
पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका काफी आसान है। जरूरी है कि आप सभी डीटेल्स ठीक से भरें और जरूरी डॉक्युमेंट्स पूरे हों। सभी स्टेप्स अगर ठीक से पूरे होंगे तो आपको 15 दिनों के अंदर अपने पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी मिल जाएगी।
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