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क्या करें अगर आईटीआर भरने के बाद भी वापस न आए रकम, नए पोर्टल में कैसे चेक करें स्टेटस
अगर आप इनकम टैक्स एक निश्चित समय पर चुकाते हैं और साल के अंत में अधिक टैक्स भरने पर बाकी की राशि वापस लेना चाहते हैं तो आपको आईटीआर दाखिल करना होता है। इस आईटीआर भरने के साथ अगर कोई गलती हो जाती है तो आपाका पैसा रिफंड नहीं हो पाता है। पैसा रिफंड नहीं होने की कोई और भी वजह हो सकती है। यहां आपको जानकारी दी जाएगी कि आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि आप किस तरह पैसे रिफंड के स्टेटस की जांच नए पोर्टल के तहत कर सकते हैं।
आयकर विभाग के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक 91 लाख से अधिक करदाताओं को 1,12,400 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर रिफंड जारी किया है। जिन करदाताओं को अभी तक टैक्स रिफंड नहीं मिला है, उन्हें अपने ईमेल की जांच करनी चाहिए कि क्या आयकर विभाग से कोई जवाब मांगा गया है। उस स्थिति में, ईमेल का जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए। इसके अलावा करदाता आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर वापसी की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
ऐसे जांच सकते हैं इनकम टैक्स स्टेटस
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके से आप नया आयकर पोर्टल पर जाकर जांच कर सकते हैं। जबकि दूसरे तरीके से आप एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर आयकर की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
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नए आयकर पोर्टल (पोस्ट-लॉगिन) में आईटीआर स्थिति की जांच
- http://www.incometax.gov.in पर जाएं और पैन को यूजर आईडी, और अपना पासवर्ड दर्ज करके अपने खाते में लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद ‘ई-फाइल’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ‘ई-फाइल’ विकल्प के तहत, ‘आयकर रिटर्न’ चुनें और फिर ‘फाइल किए गए रिटर्न देखें’ विकल्प का चयन करें।
- आप आईटीआर-वी पावती डाउनलोड करने, जेएसओएन अपलोड करने, पीडीएफ में आईटीआर फॉर्म को पूरा करने और सूचना आदेश जैसे विकल्पों को देख पाएंगे।
इन कारणों से पैसे रिफंड में हो सकती देरी
- अगर आप गलत बैंक खाते का विवरण देते हैं तो आपका पैसा रिफंड नहीं किया जा सकता। साथ में ही आपको बैंक की अन्य जानकारी भी सही भरनी होती है।
- धनवापसी न मिलने के सामान्य कारणों में से एक अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण या जानकारी की आवश्यकता है। हो सकता है कि करदाता आईटीआर दाखिल करते समय किसी भी जानकारी का उल्लेख करने से चूक गए हों।
- ऐसी संभावना है कि करदाताओं ने लाभ प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त या मनगढ़ंत जानकारी को कोडित किया हो।
-26AS में दावा किए गए TDS में बेमेल नियोक्ता या TDS कटौतीकर्ता (यानी बैंक आदि) द्वारा TDS रिटर्न गलत दाखिल करने के कारण हो सकता है। - देरी आयकर विभाग के स्तर पर भी हो सकती है। अनुरोध को संसाधित करने में समय लग सकता है या बैंक की ओर से भी देरी संभव हो सकती है।
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