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पुराने वाहन रखने वालों की बढ़ी मुसीबत! रजिस्ट्रेशन रिन्युअल पर देना होगा आठ गुना शुल्क, जानिए वजह
पुराने वाहन रखने वालों के लिए समस्या बढ़ गई है। क्योंकि सड़क पर चल रहे पुराने वाहनों को हटाने के लिए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्युअल पर आठ गुना शुल्क बढ़ा दिया है। जिससे पुराने वाहनों को चलाने वाले लोगों की दिक्कत और बढ़ गई है। सरकार ने यह कदम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया है। इसके तहत अगर आपकी कार 15 साल पुरानी है, और आप इसका पंजीकरण नवीनीकरण कराना चाहते हैं तो आपको आठ गुना शुल्क देना होगा। इस समय यह राशि 600 रुपये है, जो अप्रैल 2022 से बढ़कर 5000 तक हो जाएगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नई जानकारी के अनुसार पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण के दाम में इजाफा किया गया है। दिल्ली में पुरान वाहन चलाने के लिए पुरानी बाइक और अन्य संबंधित वाहनों पर 300 की जगह 10000 रुपये देना होगा। यह नियम ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का हिस्सा है। इस नियम के अनुसार अगर 15 साल पुरानी बस और ट्रक जैसे वाहन हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 12,500 देने पड़ेंगे, जो अभी सिर्फ 1500 ही देने पड़ते थे। वहीं मध्यम वर्ग के वाहन जैसे कार या अन्य के लिए आपको 10 हजार देने होंगे। आयतित कार के पंजीकरण नवीनीकरण सर्टिफिकेट के लिए आपको 40 हजार तक देना पड़ेगा जबकि आयातित बाइक के लिए आपको 10 हजार देना होगा।
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सर्टिफिकेट लेने में देरी करने पर प्रावधान
अगर फिटनेस सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके लिए आपको प्रति दिन के हिसाब से 50 रुपये वसूला जाएगा। वहीं अगर रजिस्ट्रेशन रिन्युअल कराने में देरी की जाती है तो वाणिज्यक वाहनों से हर महीने 500 रुपये व निजी वाहनों से 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
सरकार ने क्यों उठाया कदम
दिल्ली में हर साल प्रदूषण का स्तर उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। जिस कारण दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जहरीली हवा सेवन को मजबूर होते हैं। जिसका एक प्रमुख कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं भी है। इस कारण से सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए पंजीकरण नवीनीकरण के दाम में इजाफा किया है ताकि पुराने वाहन सड़कों पर कम दिखे और उनसे होने वाले प्रदूषण भी कम हो।
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